(1) 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों|(2) चरित्र एवं चाल-चलन की दृष्टि से अच्छे हों|(3) निर्धारित शुल्क, अनुदान एवं सहयोग अदा करने में समर्थ तथा सक्षम हों और निठल्ले नहीं हों|(4) संस्थान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, नियमों एवं नेतृत्व में पूर्ण रुचि, आस्था एवं विश्वास रखते हों|और, या(5) राष्ट्रीय अध्यक्ष की दृष्टि में आजीवन प्राथमिक सदस्य बनाने योग्य हों|टिप्पणी : सरल शब्दों में इसे यों समझा जा सकता है कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित भारत के सभी नागरिक, जिन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की चाह हो और जिन्हें इस संस्थान के सभी नियमों, उद्देश्यों, सिद्धान्तों तथा इसके नेतृत्व में पूर्ण आस्था एवं विश्वास हो, वे सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं|
लेकिन निम्न श्रेणी के लोग सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिये पात्र नहीं हैं :-बास की आजीवन प्राथमिक सदस्यता हेतु कौन लोग अपात्र हैं?(1) जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से कम हो। अर्थात तो अवयस्क हों|(2) अशिक्षित लोग। यद्यपि सदस्यता फार्म न्यू 0 नंबर को समझ सकने वाले साक्षर लोग सदस्यता हेतु पात्र हैं। और(3) शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा सक्षम होते हुए, दूसरों पर निर्भर रहने वाले बेरोजगार (निठल्ले) लोगों को भूलकर भी यह फार्म नहीं भरना चाहिये। यद्यपि विद्यार्थी, गृहणी, पेंशनर, सामाजिक कार्यकर्ता आदि निठल्ले लोगों की श्रेणी में नहीं माने गये हैं।और, या(4) जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दृष्टि में आजीवन प्राथमिक सदस्य बनाने योग्य नहीं हों|
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